Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, हट गईं ग्रैप-3 की पाबंदिया

Air Pollution In Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

Manoj Aarya
Manoj Aarya

Air Pollution In Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बीच दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, "एनसीआईआई और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2023 के निर्देश संख्या 77 के माध्यम से संशोधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए. जिसके अनुसार जब भी ग्रैप के तहत आदेश लागू होते हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है."

उप-समिति ने 18 जनवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों की समीक्षा की.

वायु गुणवत्ता सूचकांक में देखा गया सुधार 

इसमें आगे देखा गया कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है और दोपहर 2 बजे 316 दर्ज किया गया है, जो कि GRAP स्टेज 3 कार्रवाइयों (दिल्ली AQI 401-450) को लागू करने की सीमा से लगभग 85 AQI अंक नीचे है और स्टेज 3 तक सभी चरणों के तहत निवारक, शमनात्मक प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां चल रही हैं. आईएमडी/आईआईटीएम का पूर्वानुमान भी किसी महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत नहीं देता है और अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने और निचले स्तर को बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है.

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया फैसला

दिल्ली- एनसीआर की मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए उप-समिति ने जीआरएपी के चरण 3 के तहत कार्रवाई के लिए 14 जनवरी, 2024 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है. जिससे कई तरह की लगी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी. हालांकि, जीआरएपी के चरण- I से चरण- II के तहत कार्रवाई लागू रहेगी और पूरे एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और समीक्षा की जाएगी और एजेंसियां ​​कड़ी निगरानी रखेंगी.

आदेश में कहा गया है कि उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नजर रखेगी और समय-समय पर दर्ज की गई वायु गुणवत्ता और आईएमडी/एलएलटीएम द्वारा इस आशय के लिए किए गए पूर्वानुमानों के आधार पर उचित निर्णय ले सकती है.

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18 January 2024, 09:53 PM IST

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