Sri krishna Janmabhoomi Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे को दी मंजूरी

Sri krishna Janmabhoomi Case: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिया है.

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Allahabad High Court In Sri krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गुरुवार, (14 दिसंबर) को फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस विवादित परिसर का सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है.

इस मामले को लेकर को जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वेक्षण की मांग की थी. 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी. कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं. यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है."

कोर्ट ने सुनाया फैसला 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर करीब दो बजे अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है. 

मस्जिद के नीचे जन्मस्थली का दावा

यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य लोगों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 मई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था. First Updated : Thursday, 14 December 2023