Gyanvapi Case : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं 

Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर अपना फैसला सुनाया है.

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Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर अपना फैसला सुनाया है. जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'मुकदमा देश के दो प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है. हम ट्रायल कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे का शीघ्र फैसला करने का निर्देश देते हैं.'

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, मुकदमे में किए गए ASI सर्वेक्षण को अन्य मुकदमों में भी दायर किया जाएगा. वहीं अगर निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है, तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है.

बता दें, मुस्लिल पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद का व्यापक सर्वेक्षण करने के वाराणसी अदालत के 8 अप्रैल, 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. वहीं मामले पर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

8 दिसंबर को ज्ञानवापी मामले पर जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी के वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन की देखभाल करने वाली एआईएमसी ने वाराणसी अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू याचिकाकर्ताओं ने उस स्थान पर एक मंदिर की बहाली की मांग की है जहां ज्ञानवापी मस्जिद है. बता दें, हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि, ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर का एक हिस्सा है.  First Updated : Tuesday, 19 December 2023