Andhra Pradesh News : आन्ध्र प्रदेश में बाल विवाह करने पर होगी कार्रवाई, सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
Andhra Pradesh CM : आंध्र प्रदेश के सीएम सचिव के एस जवाहर रेड्डी ने कहा कि कोई भी माता-पिता अगर अपने बच्चे का बाल विवाह करते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
Child Marriage : देश में बाल विवाह करना या करवाना एक अपराध है. इसके लिए कानून भी बना हुआ है. जिसके तहत ऐसा करने पर लोगों को सजा दी जाती है. लेकिन आज भी भारत के कई राज्यों में बाल विवाह के बहुत से मामले सामने आते हैं. अब आंध प्रदेश सरकार ने इस संबंध में बड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है. दरअसल शुक्रवार 18 अगस्त को राज्य सरकार ने चेतावनी दी है. किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नहीं मिलेगा योजनाओं का फायदा
आंध प्रदेश सरकार ने कहा कि कोई भी माता-पिता अगर अपने बच्चे का बाल विवाह करते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. राज्य के मुख्यमंत्री सचिव के एस जवाहर रेड्डी ने अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी लड़के-लड़की की शादी 18 साल ले पहले न हो.
सीएम रेड्डी का बयान
आंध्र प्रदेश के सीएम सचिव के एस जवाहर रेड्डी ने कहा कि जहां भी बाल विवाह होते हैं वहां लोगों को जागरूक करना होगा कि अगर वह बाल विवाह करेंगे तो उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार ने रणनिति भी तैयार की है. सीएम ने अधिकारियों को कहा कि आंध्र प्रदेश बाल विवाह निषेध नियम 2012 और इसी तरह के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया करें. इसके तहत दंड और जुर्माने का प्रावधान है.
पुजारियों को दिए निर्देश
सीएम रेड्डी ने अधिकारियों से कहा कि वह शादी करवाने वाले मंदिर के पुजारियों, पादरियों और काजियों को भी निर्देश दें कि वह बाल विवाह न करवाएं. आपको बता दें कि सरकार अब 60 दिन की रजिस्ट्रेशन लिमिट को 6 महीने तक बढ़ाने के लिए कानून भी बनाएगी. अधिकारी अपने इलाके में बाल विवाह पर रोक नहीं लगा पाए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.