आंध्र प्रदेश: 2 से ज्यादा बच्चे वाले ही लड़ सकेंगे चुनाव, विधानसभा में बिल पास
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 1994 में नगर निगम नियम लागू किए गए थे, जिनके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. सीएम एन चंद्रबाबू नायडू बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए राज्य में जनसंख्या वृद्धि की वकालत करते रहे हैं.
नगर निगम मंत्री पी नारायण ने यह विधेयक चार दिन पहले विधानसभा में पेश किया था और सोमवार को इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया. आंध्र प्रदेश में 1994 में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यह नियम लागू किया गया था, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे.
राज्य विधानसभा में दो विधेयक पेश
आंध्र प्रदेश में अब दो बच्चों का नियम खत्म कर दिया गया है. राज्य सरकार ने विधानसभा में दो विधेयक पेश किए, जिनमें पंचायत राज और नगर प्रशासन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव था. इन विधेयकों के पास होने के बाद, वह पुराना नियम समाप्त हो गया, जिसने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था.
मुख्यमंत्री की जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी
नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने विधानसभा में 'आंध्र प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2024' और 'आंध्र प्रदेश नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक 2024' पेश किया. मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की वकालत की है. उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों को भविष्य में बढ़ती उम्र की आबादी को लेकर कदम उठाने चाहिए क्योंकि प्रजनन दर धीरे-धीरे कम हो रही है.