CM Kejriwal: शराब घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर की ओर से शुरू किए मानहानि मामले को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि मामले को रद्द करने की गुहार लगाई थी. ऐसे में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. लेकिन इस बीच अब हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. सुना दिया है.
दिल्ली सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर 2018 में एक्स पर एक ट्वीट कर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल 8 लाख वोटर हैं. उनमें से लगभग 4 लाख लोगों के वोट को बीजेपी ने कटवा दिया है. यानी 50 प्रतिशत का नाम काट दिया गया. उस समय दिल्ली सीएम ने यह दावा किया था कि आज तक यह समाज बीजेपी के कट्टर समर्थक थे. लेकिन इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये नाराज हैं तो बीजेपी ने इनके वोट ही कटवा दिए.
इस दौरान केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने BJP की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए सीएम के साथ-साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले में 16 जुलाई 2019 को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. First Updated : Monday, 02 September 2024