Article 370: नेहरू के चलते जम्मू-कश्मीर में हुई विलय, संसद में बोले शाह- मिलेगा राज्य का दर्जा

Winter Session Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलते हैं...

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Winter Session Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलते हैं. वह कहते हैं, "यह एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये दोनों विधेयक पारित हो जाएंगे और इसलिए भी कि यह जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक के पीछे की मंशा को बरकरार रखा." 2019, इसकी संवैधानिक वैधता और प्रक्रिया."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलते हैं. उनका कहना कि, "SC ने माना कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था. अगर धारा 370 इतनी न्यायसंगत, इतनी ज़रूरी थी तो नेहरू जी इसके आगे अस्थायी शब्द का इस्तेमाल क्यों करते? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 स्थायी है, वे इस मंशा का अपमान कर रहे हैं." संविधान सभा और संविधान...सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उक्त अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, यानी याचिकाकर्ता का यह दावा कि अनुच्छेद 370 को कभी हटाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है."

आगे उन्होंने कि, ''परसों भी कई सवाल उठाए गए. लोकसभा में कहा गया कि बिल लंबित है और जल्दबाजी में लाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और हमें इसका इंतजार करना चाहिए. ये सभी स्टैंड नहीं थे'' न्याय के लिए लेकिन पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसलों को रोकने के लिए. अमित शाह ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है. जब अस्थायी प्रावधान किया गया तो सवाल उठा कि अगर यह अस्थायी है तो इसे हटाया कैसे जाएगा? तो धारा 373 के अंदर यह प्रावधान डाला गया कि राष्ट्रपति धारा 370 में संशोधन कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और उसे संविधान से पूरी तरह बाहर भी कर सकते हैं."

calender
11 December 2023, 07:55 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो