Article 370 : आज आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला, अब तक पेश की गई ये दलीलें
jammu & Kashmir Article 370 News : आज संवैधानिक आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रों शासित प्रदेशों में बांटने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा.
Supreme Court : सोमवार 11 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय (SC) अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करेगा. आज संवैधानिक इस आर्टिकल को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रों शासित प्रदेशों में बांटने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यामूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच की पीठ आज मामले पर सुनवाई करेगी.
Article 370 पर SC लेगा फैसला
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी , सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी व अन्य ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने ने कोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले की पैरवी की. दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे व वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें की. केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक फ्रॉड नहीं था और इसे कानूनी ढ़ांचे के अनुरूप ही हटाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस
5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन को चुनौती जैसे कई मुद्दों पर बहस हुई. कोर्ट में पूछा जब जम्मू-कश्मीर में कोई संविधान सभा नहीं हो तो क्या उसकी सहमति ऐसा कदम उठाने से पहले जरूरी होती है व अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? कोर्ट ने आगे पूछा कि एक प्रावधान जिसे विशेष रूप से संविधान में अस्थायी के रूप में उल्लेखित किया गया था.