Arvind Kejriwal Gets Bail From Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों के बाद उन्हें जमानत दे दी है. फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया. दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई और केजरीवाल दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की थीं.
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे. इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसी कारण उन्होंने HC के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी.
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत CBI के केस में दिया है. ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. 13 सितंबर को आए फैसले के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, इसमें कोर्ट ने कुछ शर्ते लगाई हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा.
- जेल से बाहर आने के बाद भी वो किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे
- मुख्यमंत्री के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी
- इस पूरे मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे
- जांच में बाधा डालने या केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे
- जरूरत पड़ी तो वो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में साथ देंगे
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था. एजेंसी ने 10 दिन के पूछताछ के बाद उनको 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था. इसके बाद आम चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए उनको रिहा किया गया था. तब वो 51 दिन बाद जेल से बाहर आए थे. इसके बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. यानी अब आज यानी 13 सितंबर को ही रिहाई हो जाती है तो 177 दिन हो जाएंगे. हालांकि, 21 दिन की रिहाई को कम करने पर वो 156 दिन जेल में रहे माने जाएंगे.