Electric Vehicles Tax: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने हाल ही में 55वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे विपक्ष ने सरकार पर अमीरों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है. इस बैठक में व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया.
इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ा GST
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह टैक्स केवल व्यापारियों के मार्जिन मूल्य पर लागू होगा, यानी खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''पर्सनल स्तर पर इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री और खरीद पर जीएसटी लागू नहीं होगा.'' हालांकि, इस फैसले से विपक्ष असहमत है.
विपक्ष ने किया तीखा प्रहार
वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे ''मध्यवर्गीय परिवारों के खिलाफ'' बताते हुए कहा, ''सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है. कार खरीदना एक सपना होता है, लेकिन सरकार इसे कुचल रही है.''
बताते चले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा, ''बीजेपी सरकार ने जीएसटी को साप-सीढ़ी का खेल बना दिया है. बार-बार दरें बढ़ाकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है.''
पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी का निर्धारण
इसके अलावा आपको बता दें कि बैठक में पॉपकॉर्न पर टैक्स को लेकर भी निर्णय लिया गया. केरमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी, पैक्ड और मसालेदार पॉपकॉर्न पर 12%, जबकि बिना पैक और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लागू होगा. First Updated : Sunday, 22 December 2024