जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कल हो सकती है सुनवाई

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर SC का रुख किए हैं. केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह सुनवाई की अपील की है. याचिका में कहा गया है कि, कोर्ट के इस आदेश ने न्याय को चोट पहुंचाई ही है. साथ ही इससे याचिकार्ता को भी दुख पहुंचा है.

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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपनी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन ईडी ने उनकी जमानत को चुनौती दी थी जिसके बाद हाई कोर्ट आदेश तक जमानत पर रोक लगा दी. केजरीवाल के वकीलों ने सोमवार को सुनवाई की अपील की है. सीएम केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि, जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है.

बता दें कि, शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'असंतुलित' और 'एकतरफा' करार दिया था. राजू ने तर्क दिया था, "दस्तावेजों पर विचार किए बिना मामले का फैसला किया गया है. 

ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत

ट्रायल कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने गुरुवार को केजरीवाल को एक लाख रुपये के जमानत बांड भरने पर जमानत दे दी थी. अदालत ने जमानत बांड दाखिल करने की प्रक्रिया को 48 घंटे के लिए स्थगित करने के ईडी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था. बता दें कि, केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वह अब खत्म हो चुके दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नौ समन जारी करने में शामिल नहीं हुए थे.

10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा न करने के लिए कहा गया था. दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था. First Updated : Sunday, 23 June 2024