रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 3 महीने तक जेल से रहेंगे बाहर

आसाराम को अब  30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है. यह जमानत मेडिकल कारणों से दी गई है, जिसका मतलब है कि वह अपने इलाज के लिए बाहर रह सकेंगे. आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ यौन शोषण के कई मामले दर्ज हैं. 

Asaram gets bail: गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया था, जिसके तहत आसाराम को पहले से ही 31 मार्च तक जमानत पर जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल चुकी थी. आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में छह महीने की अंतरिम जमानत की अपील की थी, लेकिन दो जजों की डिवीजन बेंच में सहमति न बनने के बाद यह मामला लार्जर बेंच को भेजा गया. लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद आसाराम को तीन महीने की जमानत मंजूर कर दी.

इससे पहले, जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 87 वर्ष की आयु और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए 31 मार्च तक की पैरोल दी थी. हालांकि, पैरोल के दौरान आसाराम को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ा था. वह अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते थे, ना ही प्रवचन दे सकते थे या मीडिया से बातचीत कर सकते थे. इसके अलावा, उनके साथ तीन पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, आसाराम को प्रोस्टेट, हार्ट ब्लॉकेज और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, और उनका इलाज आयुर्वेदिक पंचकर्म, नेचुरोपैथी और डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है.

आसाराम को 2013 में एक बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह अपना इलाज करा सकें. बता दें कि आसाराम के ऊपर उनके ही आश्रम से जुटी एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में आसाराम को दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई. फिलहाल, आसाराम कई बाहर पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं. अभी भी वे पैरोल पर जेल से बाहर हैं. अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद एक बार फिर वे तीन महीने जेल से बाहर रहेंगे.

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28 March 2025, 07:58 PM IST

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