Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI का सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Gyanvapi Survey: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से फैसला आने के बाद साफ हो गया कि अब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले का इंतजार हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की ओर से किया जा रहा था.

Tahir Kamran
Tahir Kamran

हाइलाइट

  • ज्ञानवापी में ASI का सर्वे रहेगा जारी
  • इलाहाबाद HC ने सुनाया फैसला
  • मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट

 Allahabad High Court On verdict Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर के एएएसआई सर्वे (ASI Survey)  पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मस्जिद कमेटी की ओर से जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केस हाई कोर्ट ले जाने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण को जारी रखने का फैसला सुनाया. 

चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला

चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.  बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, जिसके बाद एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

एएसआई ने बताया कि अगर खुदाई करने की आवश्यकता हुई तो उसके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब कभी भी ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू किया जा सकता है. हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है.   

 

मुस्लिम पक्ष की थी ये दलील

दरअसल, 21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और मस्जिद के ढांचे को नुकसान होने की बात कहकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गया है.  

calender
03 August 2023, 10:37 AM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो