Assembly Election 2023 : आज सुबह 8 बजे से विधानसभा चुनाव की शुरू होगी गिनती, जानिए कैसे होती है मतगणना

Assembly Election Result : सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाती है. सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS के जरिए हुए मतदान कि गिनती होती है. मतगणना के आंकड़ों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Assembly Election Result 2023 : आज देश के चार राज्यों मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे. इसको लेकर देश भर में राजनीतिक दलों के साथ जनता में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी. सभी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वोटों की गिनती कैसे होती है? आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे.

सुबह 5 बजे की प्रक्रिया

सुबह 5 बजे से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है. राज्यों के हर जिले में मतगणना केंद्रों पर चहल-पहल शुरू हो गई है. कड़ी सुरक्षा में काउंटिंग के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों का आना शुरू हो गया है. फिर इन्हें अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के सामने पेश होना होता है, यहां पर काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े दिशा निर्देश दिए जाते हैं. ये सभी लोग मतगणना केंद्रों पर अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित कर लेते हैं. फिर ईवीएम को अलग-अलग टेबल पर वितरित किया जाएगा. इनके पास मोबाइल या फिर किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है.

कैसे होती है काउंटिंग

सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाती है. सबसे पहले बैलेट पेपर और ETPBS के जरिए हुए मतदान कि गिनती होती है. इस दौरान 30 मिनट तक का समय लग जाता है. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों की काउंटिंग की जाती है. आपको बता दें कि यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर एक-एक राउंड की गिनती के बाद नतीजों के बारे में बताते हैं और परिणाम को हॉल में मौजूद बोर्ड पर लिख देते हैं.

इसके बाद मतगणना के आंकड़ों को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है. वैसे तो चुनावी नतीजों का पहला रुझान सुबह 9 बजे तक आ जाता है और यह प्रक्रिया पूरे दिन चलती है. लेकिन दोपहर के बाद स्थिति कुछ हद तक साफ दिखने लगती है कि कहां पर किस पार्टी को जीत मिल रही है.

VVPAT की पर्चियों की काउंटिंग

मतगणना के दौरान पर्यवेक्षक, उम्मीदवार के एजेंट इस पर साइन करेंगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर काउंटर सिग्नेचर करेगा. फिर इसका ऐलान किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. फिर अनिवार्य वीवीपैट पर्चियों की गिनती होगी. अगर वीवी पैट को ईवीएम की गिनती में अंतर होगा तो फिर से काउंटिंग की जाएगी. बता दें वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की प्रक्रिया ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य कर दिया है.

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03 December 2023, 06:38 AM IST

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