Assembly Election 2023: 5 राज्यों में चुनाव की तारीख के साथ लागू हुई आदर्श आचार संहिता, जानें क्या होंगे नियम?
Assembly Election 2023: चुनावी राज्यों में चुनाव का संचालन कराने के लिए चुनाव आयोग कई प्राकर के नियमों को लागू करता है इसी को आचार संहिता कहा जाता है.
Assembly Election 2023: Assembly Election 2023: देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. पांच राज्यों में चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो गया है. जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं. जैसे ही इन राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ उसी के साथ पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. बता दें कि पांच राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर घोषित किए दिए जाएंगे. बता दें कि जब किसी राज्य में चुनाव में होते हैं वहां ज्यादातर सरकारी कामों में रोक लग जाती है. इनमें खासकर वो काम होते हैं जिससे सरकार को फायदा होने की संभावना रहती है.
क्या है आचार संहिता?
चुनावी राज्यों में चुनाव का संचालन कराने के लिए चुनाव आयोग कई प्राकर के नियमों को लागू करता है इसी को आचार संहिता कहा जाता है. चुनाव के समय सियासी दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है. आचार संहिता में तय नियम होते हैं जिसके विपरीत जाने पर कानूनी कार्यवाई भी हो सकती है. हालांकि आपको यह भी बता दें कि आचार संहिता के नियम किसी कानून के जरिए नहीं, बल्कि सियासी पार्टियों की आपसी सहमति से बनाए गए हैं.
कब तक लागू रहेगी आचार संहिता?
बता दें चुनाव की तारीख का ऐलान होने ही आचार संहिता लागू हो जाती है. ये आचार संहिता तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज यानी 9 अक्टूबर को किया गया है ऐसे में आज आचार संहिता लागू हो गई है. इन राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे. चुनाव आयोग का कहना है कि 5 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आदर्श संहिता खत्म हो जाएगी.