फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा
Aazam Khan: सपा (समाजवादी पार्टी) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को आज उनकी पत्नी समेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता दें कि अदालत ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.
हाइलाइट
- आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा
- फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई सजा
Aazam Khan: सपा (समाजवादी पार्टी) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को आज उनकी पत्नी समेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता दें कि अदालत ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ दो जन्मप्रमाण पत्र मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. इस दौरान कोर्ट में आजम खां के साथ बेटा अब्दुल्ला और पत्नी डा. तजीन फात्मा पेश हुईं. रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने आज ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है।
भाजपा नेता ने किया था आजम खान के खिलाफ केश
बात दें कि आजम खान पर इस मामले को लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की और से गंज कोतवाली में 3 जनवरी 2019 को एक केश दर्ज कराया गया था. जिसमे आरोप लगाया गया था की आजम खान ने अपने बेटे के आलग अलग दो जनतिथि से दो जन्मप्रमाण पत्र बनवाए हैं. इसनें से एक प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका से बना है जबकि दूसरा लखनऊ से बना है.
वहीं इस केश में आजम खान के समेत उनके बेटे अब्दुल और उनकी पत्नी डॉ तजीं फातमा भी शामिल है. जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है. दोनों और से गवाही पूरी हो चुकी है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में फैसले के लिए आज के दिन की तारीख दी थी.