स्वामी प्रसाद मौर्य, बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 5 के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बिना तलाक के शादी का मामला

UP News : समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. वादी पत्रकार दीपक स्वर्णकार ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट ने आरोपियों को तीन बार समन किया था.

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समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य सहित 5 लोगों के विरुद्ध लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. सभी पर वादी के साथ मारपीट, गाली-गलौज करने, जानमाल की धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. साथ ही बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक के शादी करने का आरोप है. एसीजेएम तृतीय MP-MLA श्री अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने लखनऊ निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्या प्रकरण में कई बार समन जारी किया था, लेकिन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है.

इसके पहले कोर्ट ने आरोपियों को 06 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 और 05 फरवरी 2024 को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन मामले में आरोपी पक्ष की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला और रितिक सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 20 फरवरी 2024 को पेश होने का आदेश दिया है. 

क्या है पूरा मामला 

लखनऊ के रहने वाले पत्रकार और वादी दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दाखिल किया था, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने नियत तिथि पर सारे आरोपियों को तलब किया था, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. 

संघमित्रा मौर्य से शादी का दावा

दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में बताया कि लोकसभा चुनाव के पूर्व 2019 में ही उनकी शादी संघमित्रा मौर्य से हुई थी. दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में दी अपनी अर्जी में कहा कि संघमित्रा मौर्य ने चुनाव आयोग में जो हलफ़नामा दिया है उसमें खुद को अविवाहित दिखाया है. जबकि उस समय दीपक और संघमित्रा बौद्ध रीति- रिवाज से शादी कर चुके थे. दीपक का दावा है कि तब संघमित्रा ने उनसे कहा था कि पहली शादी से उनका तलाक हो चुका है, लेकिन तब उनका तलाक नहीं हुआ था. दीपक ने संघमित्रा मौर्य पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के साथ ही साक्ष्य के तौर पर अदालत को हलफ़नामें की प्रमाणित प्रति भी पेश किया है, जिनमें संघमित्रा मौर्य ने चुनाव के दौरान दिये जाने वाले शपथ पत्र में खुद को अविवाहित बताया था. 

लीव-इन में रहते थे दीपक-संघमित्रा

दीपक का दावा है कि संघमित्रा और दीपक लीव-इन रिलेशन में रहते थे. इस बात की जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूरे परिवार को थी. लंबे समय तक साथ में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली. लेकिन 2019 में जब संघमित्रा सांसद बनीं उसके बाद दीपक ने सार्वजनिक रूप से शादी करने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद संघमित्रा दीपक को छोड़कर चली गईं. बाद में संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके भाई ने दीपक पर जानलेवा हमला कराया. इसके बाद से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है. First Updated : Saturday, 10 February 2024