Ban On SIMI: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय ने सोमवार 29 जनवरी को अपने ट्वीटर (X) पर एक पोस्ट के माध्यम से इस बैन को बढ़ाए जाने के आदेश की जानकारी शेयर की है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सोशल मीडिया (X) पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जी के दृष्टिकोण 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)' को यूएपीए के तहत पांच साल की अगली अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है.
केंद्र सरकार की ओर से आगे कहा कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है.
कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि यह संगठन देश में इस्लामिक जिहाद फैलाने के कृत्य में संलिप्त है. बता दें कि यह सिमी एक प्रतिबंधित इस्लामिक छात्र संगठन है. संगठन की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी.
साल 2001 में पहली बार सिमी को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण प्रतिबंधित किया गया था. जब अटल बिहार वाजपेयी सरकार सत्ता में थी. इसके बाद 2008 में संगठन से कुछ दि के लिए बैन हटाया गया. हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर संगठन पर उसी साल फिर से बैन लगा दिया गया. First Updated : Monday, 29 January 2024