असम में 'बीफ' पर लगा बैन, अब होटल-रेस्टोरेंट में नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस

Assam Beef Ban: असम सरकार ने गोमांस की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉनफ्रेंस के जरिए दी. इस फैसले के बाद अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद-बिक्री नहीं हो पाएगी.

Assam Beef Ban: असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने पूरे राज्य में गोमांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस फैसले के तहत असम के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

राजनीति का सिलसिला शुरू

गोमांस पर बैन के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वह इस फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाए"

कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए थे आरोप

असम के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर ये आरोप लगाया था कि नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने बीफ पार्टी का आयोजन किया था. इसके जवाब में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर असम कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें लिखित में बीफ बैन की मांग करें, तो वह इसे लागू करने के लिए तैयार हैं.

गोमांस पर प्रतिबंध वाले और गैर-प्रतिबंधित राज्य

असम का नाम अब गोमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध वाले राज्यों में जुड़ गया है. भारत में कुछ राज्यों में गोमांस बेचने पर पहले से रोक है. इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं.

हालांकि, केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गोमांस की बिक्री पर कोई रोक नहीं है.

भारत में गोहत्या पर केंद्रीय कानून नहीं

भारत में गोहत्या को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है. हर राज्य इस विषय पर अपने नियम बनाता है. उदाहरण के तौर पर, हरियाणा में गोहत्या पर 10 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है, जहां गोवंश के साथ-साथ भैंस के मांस पर भी पूरी तरह बैन है. इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक प्रतिबंध लागू हैं.
 

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04 December 2024, 08:00 PM IST

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