Bengal Panchayat Election 2023 : पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राज्य में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 15 जून आदेश दिया था कि 48 घंटे में प्रदेश के हर जिले में केंन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ मना कर दिया है।
ममता सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि "राज्य सरकार औऱ चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर 13 जून को असेसमेंट कर रहा था लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने 15 जून को प्रदेश के हर एक जिले में 48 घंटे के अंदर केंन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया। "
राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यव्सथा को लेकर पूछा तो पश्चिम बंगाल के वकील की तरफ से कहा गया कि इस चुनाव की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार बिल्कुल तैयार हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "कलकत्ता हाई कोर्ट ने अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती करने का फैसला इस लिए दिया होगा क्योंकि वर्ष 2013 और 2018 में हुए चुनाव में हिंसाए हुई थी। चुनाव हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोग अपना नामंकन पत्र ही नहीं दाखिल कर सकते, ऊपर से हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि "आप स्वयं कह रहे हैं कि राज्य में पुलिस बल की संख्या कम है और हम दूसरे राज्यों से सुरक्षाबलों को मंगाने की बात कर रहे हैं। इन्ही चीजों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने दूसरे राज्यों से पुलिस बल मंगाने की जगह केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया होगा।"
राज्य में जब भी कोई चुनाव हुए हैं तब - तब हिंसाएं होती रही हैं। अब एक बार फिर से राज्य में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति में गहमा गहमी का माहौल बन गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा की इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव के मद्दे नजर कौन से कदम जाएंगे। आपको बता दें बंगाल पंचायत चुनाव के लिए ( Bengal Panchayat Election 2023 ) 8 जुलाई को मतदान डाले जाएंगे। औऱ 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। First Updated : Tuesday, 20 June 2023