होली पर हुड़दंग मचाने वाले हो जाएं सावधान, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Police Advisory on Holi: पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होली के शुभवसर पर वाहनों को चलाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे ट्रैफिक नियमों का सही से पालन हो सके.

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Edited By: JBT Desk

Delhi Traffic Police Advisory on Holi: होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस पर्व को पूरे देश में बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाता है. वहीं राजधानी दिल्ली में इसकी अलग झलक देखने को मिलती है. ऐसे में कई लोगों को वाहनों के साथ हुड़दंग करते हुए देखा जाता है. तो कुछ लोग बड़ी सावधानी के साथ ड्राइव करते हैं. इस बीच होली को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की गई है. जिसमें पुलिस ने होली के दिन वाहनों को चलाते समय लोगों से विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है. 

दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

 पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होली के शुभवसर पर वाहनों को चलाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे ट्रैफिक  नियमों का सही से पालन हो सके. 

नियमों के पालन करने की दी सलाह 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की और से सोशल मीडिया पर जारी की गई एडवाइजरी में कुछ खास नियमों के पालन करने की सलाह दी गई है. इस दौरान पुलिस ने 25 मार्च को होली के दिन लोगों से शराब पीकर वाहन ना चलाने की अपील की है. इसके अलावा वाहनों की गति सीमा का पालन, यातायात संकेतों का पालन, अन्‍य वाहनों के साथ रेस न लगाने, ट्रिपल राइडिंग न करने, हेलमेट लगाने, जिग-जैग ड्राइविंग न करने, नाबालिगों को वाहन न देने, स्‍टंट न करने जैसी बातों का विशेष ध्‍यान रखने के लिए सलाह दी है. 

पुलिस रहेगी तैनात 

होली के उत्सव पर यातायात उल्लंघनों पर नज़र रखने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख चौराहों, इनकन पॉइंट्‌स और संवेदनशील पॉइंट्स पर विशेष चेकिंग टीम तैनात की जाएंगी.  ये विशेष यातायात पुलिस टीमें शराब पीकर वाहन चलाने, रेड लाइट जंपिंग आदि की चेकिंग करने के लिए पीसीआर और स्थानीय पुलिस टीमों के साथ पूरी दिल्ली में विभिन्न सड़कों और स्ट्रटीजिक स्थानों/चौराहों पर तैनात की जाएंगी. 

कड़ी कार्रवाई की जाएगी 

इसके अलावा, सड़क सुरक्षा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति के निर्देशों के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाने, लाल बत्ती जंप करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने, खतरनाक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़ब्त किया जाएगा ओरन्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। उन पंजीकृत वाहनों के मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरु की जाएगी जिनके वाहनों को नाबालिगों/अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना, स्टंट करना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि पाया जाएगा. 

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24 March 2024, 06:15 PM IST

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