SC Orders AAP To Vacate Party Office: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थित पार्टी कार्यालय को 15 जून 2024 तक हटाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आप को कहा कि वो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए केंद्र के समक्ष आवेदन करे.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर वह आप को उस भूखंड पर स्थित अपना राजनीतिक कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय देता है, जिसे जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था.
साथ ही कहा कि यह जमीन दिल्ला हाईकोर्ट को दी गई पर अतिक्रमण है. इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है. आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं.
कोर्ट ने आगे कहा कि संबंधित विभाग आप की अर्जी पर 4 सप्ताह के अंदर फैसला ले. कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट को जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है. उस पर जमीन हाईकोर्ट कर्माचारी के लिए आवासीय परिसर बनाया जाना है. वहां पार्टी कार्यालय नहीं चला सकते है.
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि 2015 में इसे आप को आवंटित किया गया था. 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक होने के नाते मैं मुख्यालय के लिए भूखंड का हकदार हूं., हमे चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता है. इस मामलो को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है.
इस मामले में एमकिस क्यूरी ने कहा, कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 फरवरी को एक बैठक हुई थी. राज्य सरकार ने आश्वासन दिया थाी कि दो महीने में प्लॉट खाली कर दिया जाएगा लेकिन इस शर्त पर कि एक वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए. First Updated : Monday, 04 March 2024