रेप और यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Prajwal Revanna: रेवन्ना को सोमवार को 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें 29 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एसआईटी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के माध्यम से शव की बरामदगी के लिए वारंट मांगा था. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

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Prajwal Revanna: बेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो कई मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज (26 जून) इसे खारिज करते हुए आदेश पारित किया. 33 वर्षीय पूर्व जेडी-एस नेता को विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में रखा गया है, जिसका गठन उसके कथित यौन अपराधों की जांच के लिए किया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रेवन्ना को सोमवार को 8 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन एक दिन बाद मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें 29 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एसआईटी ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के माध्यम से शव की बरामदगी के लिए वारंट मांगा था. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच एसआईटी कर रही है. पूर्व सांसद को 31 मई को जर्मनी से लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके द्वारा कथित यौन शोषण के बारे में जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा शुरू किए जाने के बाद वे छिपे हुए थे. 

लोकसभा चुनाव हार गए थे रेवन्ना 

रेवन्ना हाल के चुनावों में हासन संसदीय क्षेत्र को बरकरार रखने में असफल रहे थे. होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में जमानत मांगी गई थी जिसमें उन पर 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है.  उन्हें आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उनके पिता और स्थानीय विधायक एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं. 

यौन शोषण मामले में कैसे सामने आए रेवन्ना?

प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल को हासन  लोकसभा चुनाव से उनसे जुड़े  कथित वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित किए गए. उनके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया. 

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कितने मामलों में दर्ज है केस 

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा मामला आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा 1 मई को दर्ज किया गया था, जब हसन जिला पंचायत की 44 वर्षीय पूर्व सदस्य ने प्रज्वल पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था. 

तीसरा मामला मैसूर के केआर नगरा की 60 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार से जुड़ा है, जो घरेलू सहायिका भी थी. 20 वर्षीय पीड़िता के बेटे ने 2 मई को केआर नगरा पुलिस स्टेशन में अपनी मां के अपहरण का आरोप लगाते हुए  मामला दर्ज कराया था.  इस मामले में एसआईटी ने एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से पूछताछ की थी, जिन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है. 

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चौथा मामला 12 जून को बेंगलुरु में सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्ज किया गया. इस मामले में उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने तथा आईटी एक्ट के तहत निजता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. इस बीच, सूत्रों के अनुसार, प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज अंतिम मामले के संबंध में उनके आवास पर “स्पॉट माझजर” (पूछताछ) के लिए होलेनारसीपुरा ले जाया गया है.  First Updated : Wednesday, 26 June 2024