Pollution in Delhi-NCR : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) नियमों में बदलाव किया है. अब, जब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होती है, तो स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य होगा. पहले यह फैसला राज्य सरकारों के ऊपर था कि वे स्कूलों को खोलें या कक्षाएं ऑनलाइन करें.
GRAP-III लागू होने पर, 5वीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी और पढ़ाई ऑनलाइन होगी.
GRAP-IV लागू होने पर, 10वीं कक्षा तक की कक्षाएं ऑनलाइन हो जाएंगी और इन छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा.
पहले यह तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी कि वे स्कूलों को बंद करें या ऑनलाइन कक्षाएं चलाएं.
GRAP-III के तहत, एनसीआर के राज्यों को दफ्तरों के समय में भी बदलाव करना होगा.
GRAP-IV लागू होने पर, यह सलाह दी जाएगी कि लोग घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें.
GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
GRAP-3: गंभीर (AQI 401 से 450)
GRAP-4: बहुत गंभीर (AQI 450 से ऊपर)
फिलहाल, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 लागू है और 12वीं तक के स्कूल बंद हैं. हालांकि, दिल्ली की हवा में थोड़ी सुधार हो रहा है और अब AQI स्तर 400 के नीचे है. अब दिल्ली की हवा 'गंभीर' स्तर की बजाय 'बहुत खराब' स्तर पर है.
First Updated : Thursday, 21 November 2024