संभल जामा मस्जिद मामले में SC का बड़ा फैसला, सर्वे पर लगाई रोक, लोअर कोर्ट को दिए ये आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद मामले में निचली अदालत को फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मामले को हाईकोर्ट में उठाने की सलाह दी है.  वहीं प्रशासन को शांति बनाए रखने और सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने का निर्देश दिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद में बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अब हाईकोर्ट की अनुमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित कोई आदेश पारित न करे, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित कस्बे में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट में मामला उठाने का निर्देश  

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दें. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका को तीन दिनों के अंदर हाईकोर्ट में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उचित कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा और उसे गोपनीय रखा जाएगा. कोर्ट ने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शांति और सद्भाव बनाए रखा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह मुस्लिम पक्ष की याचिका पर उसके दाखिल होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर विचार करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें उम्मीद और भरोसा है कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले को नहीं अपना लेता और कोई आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक निचली अदालत इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी."

शांति बनाए रखने के लिए समिति गठित करने का आदेश

पीठ ने राज्य सरकार को संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा दोनों समुदायों के सदस्यों वाली एक शांति समिति गठित करने का निर्देश दिया. सु्प्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले को अपने हाथ में नहीं ले लेता और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आदेश पारित नहीं कर देता, तब तक वह उसके समक्ष दायर की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट को न खोले.

ट्रायल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश करने का मामला

बता दें कि 29 नवंबर को संभल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी. हालांकि, कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे पूरा न होने का हवाला देते हुए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा. कोर्ट ने अब 8 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने और अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की है. कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी पक्षों के साथ शांति समिति का गठन करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की हिंसा या विवाद न हो. कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को तटस्थ और शांतिपूर्ण रवैया अपनाना होगा.   First Updated : Friday, 29 November 2024