मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Satyendar Jain Gets Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन के एक मामले में लगभग 18 महीने से जेल में थे. उन्हें ये जमानत कई शर्तों के आधार पर दी गई है.

Amit Kumar
Edited By: Amit Kumar

Satyendar Jain Gets Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी  शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन के एक मामले में लगभग 18 महीने से जेल में थे. जमानत देते समय, कोर्ट ने जैन की लंबी हिरासत का उल्लेख किया और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट  के फैसले को आधार बनाया, जिसमें तुरंत सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था.  उन पर चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप लगाया गया था. 

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? 

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब बात पीएमएलए जैसे कड़े कानूनों के तहत आने वाले मामलों की हो.  कोर्ट का आदेश मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर था, जिसने तुरंत सुनवाई के अधिकार को एक महत्वपूर्ण पहलू बताया था. 

ED ने जमानत याचिका का किया विरोध

मामले की पैरवी कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैन की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया.  हालांकि, अदालत ने कहा कि जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है, निकट भविष्य में खत्म होने की तो बात ही छोड़िए. अदालत ने सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर जैन को जमानत देने का फैसला किया. 

जमानत की शर्तें

जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली.  जमानत की शर्तों के तहत, उन्हें किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क करने और मुकदमे को प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है.  इसके अलावा, उन्हें बिना अदालत की अनुमति के भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. 

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18 October 2024, 04:29 PM IST

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