Bihar Reservation: बिहार में 75 फीसदी आरक्षण पर लगी मुहर, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Bihar Reservation: साल 2023 के खत्म होने से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. इसके बाद से बिहार में अब 75 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

Nitish Kumar Government On Bihar Reservation: साल 2023 के खत्म होने से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. इसके बाद से बिहार में अब 75 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. जिसको लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया है. इसके तहत अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/ जनजाति, ईबीसी और ओबीसी श्रेणी के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार, (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है है. राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

गौरतलब है कि नीतीश कुमार सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य के विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था. जिसके बाद दोनों ही सदनों से इस विधेयक को 9 नवंबर को पास करा लिया गया था. इस विधेयक के जरिए राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी  करने का प्रावधान था. इस विधेयक को राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था. वहीं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आरक्षण बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी. 

अब किसको कितना फीसदी मिलेगा आरक्षण?

इस विधेयक के क्रियान्वयन के बाद से बिहार में शेड्यूल कास्ट (एससी) को 20 फीसदी, शेड्यूल ट्राइब (एसटी) को दो फीसदी. अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछले, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा. इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा होगा.

7 नवंबर को नीतीश कुमार ने की थी घोषणा 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि राज्य में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाएगा. इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी थी. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया था.

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21 November 2023, 05:24 PM IST

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