SC ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना HC के स्थगन आदेश को हटाने से इनकार किया

बिहार में जातीय गणना मामले में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है. मामला 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है

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बिहार में जातीय जनगणना मामले में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वे पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। मामला 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध है।

गुरूवार को जस्टिस अभय ओक और जस्टिस राजेश बिंदल के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने जातीय गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

वहीं जाति जनगणना पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि यह केवल एक सर्वे है न कि जनगणना। राज्य सरकार ने कहा कि जनगणना में जानकारी नहीं देने पर जुर्माना लगता है। ऐसे में सर्वे नहीं होता। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि कई राज्य यह पहले का चुके इसलिए ऐसा भी नहीं है कि यह कोई नया काम हो रहा है।
  First Updated : Thursday, 18 May 2023

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