बाहुबली नेता अनंंत सिंंह को मिली बड़ी राहत, AK-47 मामले में हाईकोर्ट ने किया बरी
Bahubali leader Anant Singh: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने एके-47 मामले में बड़ी राहत दी है. सबूतों के आभाव में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में सजा सुनाई थी. इस फैसले से उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ़ हो गया है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर झा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रखा था.
Bahubali leader Anant Singh: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अपने अतरंगे जवाबों के जानें जाते हैं. इन दिनों ये रील्स पर काफी वायरल भी हो रहे हैं. ऐसे में उनके लिए एक राहत भरी खबर है. दरअसल मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है. बता दें, इस मामले में सिविल कोर्ट ने उन्हें दस वर्ष की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में भी बंद है.
इस बीच अब कोर्ट के आदेश आने के बाद अब पूर्व बाहुबली विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. अनंत सिंह के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया है. वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है.
मामले में हुआ था स्पीडी ट्रायल
बता दें, अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इस मामले में विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था. इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया. अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किया गया था. कांड को विशेष श्रेणी में रखकर स्पीडी ट्रायल किया गया था.
कल आ सकते हैं जेल से बाहर
इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने किया था. लिपी सिंह ने विधायक व केयर टेकर के खिलाफ कोर्ट में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी. बताया जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही अनंत सिंह कल जेल से बाहर आ सकते हैं.