लैंड फॉर जॉब केस: लालू यादव और बेटों को राहत, कोर्ट ने लगा दी ये शर्त
Land for Job Scam: सोमवार को लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने उन्हें 1-1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है. अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
Land for Job Scam: लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को इस मामले में जमानत दी है. अदालत ने कहा कि आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के ही आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिसके चलते उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जा रही है.
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को दी गई जमानत के आदेशों की तरह ही निर्देश दिए जा सकते हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने के निर्देश दिए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
ED द्वारा चार्जशीट और आरोपियों की पेशी
इस मामले में ED की पूरक चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने 8 आरोपियों को समन भेजा था. तेजप्रताप यादव पहली बार इस मामले में कोर्ट में पेश हुए. लालू यादव अपनी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे, जबकि तेजस्वी यादव विदेश दौरे से दिल्ली लौटे.
क्या हैं आरोप?
आरोप यह है कि 2004 से 2009 के बीच रेलवे के ग्रुप डी पदों पर कई नियुक्तियां की गईं, जिसके बदले में लोगों ने अपनी जमीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दीं. यह कथित घोटाला उस वक्त का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लीं. 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे लालू यादव के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को दिल्ली की अदालत ने समन जारी किया था.
मामले का इतिहास और CBI की कार्रवाई
इस मामले में सीबीआई ने 10 अक्टूबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया. जुलाई 2022 में, लालू यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया. सीबीआई का आरोप है कि पटना में लालू परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित रूप से कब्जा किया और इस जमीन का सौदा नकद में किया गया था.