Article 370 सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सोमवार को 370 पर अहम सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए जम्मू-कश्मीर को पूरे भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत की है. फैसला पढ़ते हुए हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि युद्ध हालातों के देखते हुए अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी. आर्टिकल 370 (3) में इसकी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो सकता है.
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कि ये फैसला ‘यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है.’
बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर लिखा -“अपने हालिया फैसले से भारत ने साबित कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन कर रहा है. विवादित क्षेत्र में ऐसे फैसले विश्वसनीयता की कमी दिखाते हैं."
पोस्ट में जरदारी ने आगे लिखा, "5 अगस्त 2019 से भारत जो कर रहा है वो कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है. न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास यूएन सिक्योरिटी के प्रस्तावों या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में संशोधन करने का अधिकार है. वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नज़र में कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसके भविष्य का फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ही होगा.” First Updated : Tuesday, 12 December 2023