Bilkis Bano : सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो केस पर हुई सुनवाई, पीड़िता की वकील ने रखी अपनी बात

SC Hearing on Bilkis Bano Case : पीड़िता की वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट में बताया कि सीबीआई ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध किया था और कहा था कि बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Bilkis Bano Case 2002 : सोमवार 7 अगस्त को गुजरात दंगा 2002 के दौरान एक मुस्लिम महिला बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. पीड़िता की वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बाने से गैंग रेप किया गया और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी. शोभा ने बताया दोषियों के सिर पर सिर्फ मुसलमानों को शिकार बनाने और उन्हें मारने का खून सवार था.

कोर्ट में बोलीं वकील

बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने मामले से जुड़ी सभी बातों को रखा. उन्होंने कहा वह (बिलकिस बानो) उन सभी को जानती थी इसलिए बोलती रही कि वह उनकी बहन की तरह ही है. वे सभी आसपास के इलाके से थे और यह कुछ भी घटना अचानक नहीं हुई थी.

मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा था और वे उसी मकसद से बिलकिस का पीछा कर रहे थे. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने दोषियों की समय से पहले रिहाई का विरोध किया था और कहा था कि बड़े पैमाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा. ऐसे अपराध को माफ नहीं किया जा सकता. इस पर मंगलवार 8 अगस्त को भी सुनवाई होनी है.

क्या है बिलकिस बानो केस

साल 2002 में गुजरात के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था. इस दौरान वह 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं. गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. डर से भागते हुए उनके साथ यह घिनौना काम किया गया.

calender
08 August 2023, 09:41 AM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो