Parliament Monsoon Session: स्कूल से लेकर नौकरी तक आएगा काम जन्म प्रमाण पत्र, जानिए कहां-कहां होगा मान्य

Birth certificate Update News: सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल करने के उद्देश्य से लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया.

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Parliament Monsoon Session 2023:  बहुत से काम करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की कई जगह पर ज़रूरत रहती है. बर्थ सर्टिफिकेट अब एक बेहद अहम दस्तावेज हो गया है. किसी भी स्कूल में दाखिला लेना हो या लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो इन सब कामों को करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है. लोकसभा में सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल करने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया गया.

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पंजीकृत जन्म और मृत्यु का हर लेवल पर डाटाबेस रखने में मदद करेगा. इससे दूसरे डाटाबेस को भी अपडेट करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इससे पव्लिक सर्विस, समाज में मिलने वाले फायदों और डिजिटल पंजीकरण की सेवाओं में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यह विधेयक पेश करते हुए कहते हैं कि 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था.' इसके साथ ही उन्होने कहा कि इस अधिनियम के आने के बाद से अब तक इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था. जैसे जैसे समय बदला है उसी के साथ समाज में भी बदलाव हुए हैं जिसमें तकनीकी रूप से बहुत तरक्की हुई है.

उन्होने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि इसी बदलाव के साथ ही आम लोगों की सहूलत के लिए इस अधिनियम में संशोधन की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों, आम जनता के साथ किए गए परामर्श के आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है. राय ने कहा कि 'जन्म प्रमाण पत्र आपदा या महामारी की स्थिति में मृत्यु के त्वरित पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने में भी अहम रहेगा.' कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक पेश करने का विरोध किया. जिसमें उन्होने दावा किया कि 'सदन में ऐसा करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है और यह उपाय निजता और शक्ति के पृथक्करण के अधिकार का उल्लंघन करता है.  First Updated : Thursday, 27 July 2023