Sandeshkhali Case: कोलकाता में बीजेपी कर सकेगी प्रदर्शन, कलकत्ता HC ने शर्तों के साथ दी इजाजत
Sandeshkhali Case: बुधवार और गुरुवार को कोलकाता के मैदान इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन की मिली इजाजत.
Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को संदेशखाली हिंसा पर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के सामने कुछ शर्तें रखते हुए इजाजत दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश देते हुए कहा कि इस दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी. साथ ही इस प्रोटेस्ट में 150 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.
कोर्ट ने बीजेपी को बुधवार और गुरुवार को कोलकाता के मैदान इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी है. इस प्रदर्शन को करने का एक वक्त भी दिया गया है, जिसके हिसाब से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही प्रदर्शन किया जा सकता है.
बीजेपी ने मांगी थी इजाजत
बीजेपी ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में स्थानीय टीएमसी नेताओं के कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कोलकाता पुलिस से इजाजत मांगी थी. कोलकाता पुलिस ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का हवाला देते हुए विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद बीजेपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को प्रदर्शन की इजाजत देने का निर्देश देने की मांग की.
क्या है मामला?
इस महीने की शुरुआत में कई महिलाओं द्वारा तृणमूल नेता शाजहान शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था. इसके बाद संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा कि उसे टीएमसी नेता और उनके सहयोगियों के खिलाफ आदिवासी परिवारों से "यौन शोषण और भूमि हड़पने" की 50 शिकायतें मिली हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अशांत क्षेत्र से लगभग 1,250 शिकायतें मिली हैं, जिनमें 400 भूमि मुद्दों से संबंधित हैं.