Women Wrestlers: यौन उत्पीड़न मामले में फिर बढ़ी बृजभूषण सिंह की मुश्किलें, महिला पहलवानों ने की लिखित शिकायत
Women Wrestlers: यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर महिला पहलवानों ने लिखित आवेदन दाखिल किया है.
Women Wrestlers Aggainst Brijbhushan Singh: यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर महिला पहलवानों ने लिखित आवेदन दाखिल किया है. भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले के आरोप की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है. यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायतों से संबंधित है.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने शिकायतकर्ता द्वारा लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए मामले को 6 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. अदालत ने कहा कि पक्ष खंडन में अतिरिक्त लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं. आरोपी बृजभूषण सिंह पिछली तारीख पर अपनी लिखित दलील दाखिल कर चुके हैं.
सुनववाई के दौरान न्यायाधीश ने क्या कहा था?
बता दें कि इससे पहले एसीएमएम जसपाल ने सभी पक्षों के वकीलों से लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था. सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के पहलू पर न्यायाधीश ने एक पुरानी अंग्रेजी कहावत का उल्लेख करते हुए कहा था कि, "जब स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हो, तो बस भ्रमित कर दो." उन्होंने बचाव पक्ष के वकील की ओर इशारा करते हुए कहा, "आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, मिस्टर वकील."
एसीएमएम जसपाल ने आदेश में कहा था कि कुछ देर तक दलीलें सुनने के बाद यह अदालत पक्षों के तीन वकीलों को दलीलों का एक लिखित संकलन दाखिल करने की आदेश देती है ताकि दलीलों को व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जा सके. अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने तर्क दिया था कि इस अदालत के पास भारत के बाहर कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है.
जिसके बाद अदालत ने कहा कि यह भी तर्क दिया गया है कि जब अपराध आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर किया जाता है तो किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है.