Brijbushan Sharan Singh: दो दिन की अंतरिम जमानत पर बृजभूषण, 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.
Brijbushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. अब 20 जुलाई को उन्हें कोर्ट में फिर से पेश होना होगा. पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वे आज पेश हुए थे.
बृजभूषण के साथ कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दी गई है. बृजभूषण शरण की नियमित जमानत पर बुधवार को बहस होगी. बता दें कि कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी किया था जिसमें दोनों आरोपियों को 18 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे.
बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354डी, और 506 के तहत चार्जशीट दायर की थी. बता दें कि ये घाराएं महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के आधार पर लगाई जाती हैं. इसी प्रकार कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 354ए, 354 और 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं.
पुलिस ने पिछले दिनों दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी. नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दी थी क्योंकि उस नाबालिग लड़की ने अपना केस वापस ले लिया था.