EC को आदेश नहीं दे सकते, दिल्ली HC ने खारिज की PM मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंखन करने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनान लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहराने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण में उन्होंने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की.
Petitioner claimed that in a speech delivered by PM Modi at Pilibhit, Uttar Pradesh he sought votes appealing to the voters to vote for his party in the name of Hindu deities and Hindu places of worship as well as Sikh deities and Sikh places of worship.
— ANI (@ANI) April 29, 2024
Appearing for ECI,…
ईसीआई की ओर से पेश होते हुए, वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह दैनिक आधार पर ऐसे आवेदनों से निपट रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल कर दिया है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे.' आयोग एक संवैधानिक संस्था है.