केंद्र और माइनिंग कंपनी को SC से लगा बड़ा झटका
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए. खनिज संपदा पर टैक्स को लेकर राज्य सरकार, केंद्र और माइनिंग कंपनियों के बीच चल रहे विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है.
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले से केंद्र सरकार और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि खनिज संपदा पर राज्य पिछली तारीख से टैक्स ले सकेंगे. 1 अप्रैल 2005 से खनिज संपदा पर राज्य सरकारें टैक्स ले सकेंगी.
इससे पहले केंद्र और माइनिंग कंपनियों का कहना था कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बाद से राज्यों को टैक्स लेना होगा. लेकिन राज्य पिछली तारीख से टैक्स की मांग पर अड़े हुए थे.