केंद्र ने जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को 5 साल के लिए 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया
Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है...
Jammu and Kashmir: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (JKDFP) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेकेडीएफपी (JKDFP) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है. शब्बीर शाह फिलहाल जेल में बंद हैं.
Ministry of Home Affairs today declared the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP) as an unlawful association for a period of five years. pic.twitter.com/MwKqIUKaOb
— ANI (@ANI) October 5, 2023
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के मुताबिक JKDFP को गैरकानूनी संगठन करार दिया है. यह एक्शन जेकेडीएफपी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से लिया गया है.
JKDFP के खिलाफ UAPA 1967, IPC 1860, आर्म्स कानून 1959 और रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी प्रमुख शब्बीर शाह फिलहाल अभी जेल में बंद हैं. शाह को प्रवर्तन निदेशालय ED ने 25 जुलाई 2017 को 2005 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और वह आंतकी-फंडिंग मामले में भी आरोपी है.