OTT प्लेटफार्म पर अभद्र भाषा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्लान,  दिल्ली HC में दिया हलफनामा

OTT Platforms: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाइ) ने हाई कोर्ट के पहले निर्देशों के अनुपालन के तहत एक हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें मंत्रालय ने जाहिर की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है. 

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OTT Platforms: मौजूदा वक्त में फिल्म और मनोरंजन से जुडे वीडियो के लिए ओटीटी प्लेटफार्म एक प्रमुख माध्यम बन चुका है. लेकिन, वहीं इन प्लेटफार्मों पर प्रसारित होने वाले वीडियोज और वेब सीरीज में अभ्रद भाषा और अश्लिलता भी काफी चरम पर है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर अभद्र भाषा और अपवित्रता को रोकने के लिए अपनी नीति में जरूरी नियम और विनियम शामिल करेगा. इस संबंध में केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट को आश्वासन दिया है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआइटीवाइ) ने हाई कोर्ट के पहले निर्देशों के अनुपालन के तहत एक हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें मंत्रालय ने जाहिर की गई चिंताओं पर ध्यान दिया है. कोर्ट ने 17 अगस्त को जारी आदेश में अनुपालन को पर्याप्त मानते हुए मामले का निपटारा कर दिया.

पीठ ने भाषा को लेकर जताई थी आपत्ति

बता दें कि इस पीठ ने पूर्व में टीवीएफ की वेब सीरीज 'कालेज रोमांस' में उपयोग की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई थी. साथ ही कहा था कि अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का उपयोग महिलाओं को अपमानित करता है, इसलिए वे पीड़ित महसूस कर सकती हैं.

पीठ के तरफ से यह भी कहा गया था कि इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए नियम और दिशानिर्देश तैयार करने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. साथ ही सार्वजनिक और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर अभद्र भाषा के उपयोग और अश्लिलता को गंभीरता से लेने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, क्योंकि ये कम उम्र के बच्चों के लिए भी खुले हैं.

हाईकोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया था आदेश

इस मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के आदेश को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने गत छह मार्च को टीवीएफ, वेब सीरीज के निर्देशक और अभिनेत्री के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत करने का आदेश भी किया था. First Updated : Wednesday, 23 August 2023