केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बड़ा झटका, पुरानी पेंशन पर लगी रोक, SC ने दिया निर्देश
OPS For CAPF Personnel: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना उन लोगों पर भी की जाएगी. सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया, याचिकाकर्ता देश की रक्षा करने वाले बलों के साथ समानता की मांग कर रहे थे.
OPS For CAPF Personnel: सोमवार 12 अगस्त सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सुनवाई की गई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ कर्मियों पर भी लागू होगी.
जनवरी 2023 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए. जिसके लिए 22 दिसंबर 2003 को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था.
2023 में हाई कोर्ट ने लगाई रोक
साल 2023 की जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी. जहां सोमवार 12 अगस्त को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी. हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोई निश्चित तारीख देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अपील कर सकता है.
दिल्ली HC में CAPF कर्मियों ने उठाया था मामला
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि कई अदालती टिप्पणियों और आदेशों के बावजूद, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमो और सिग्नल्स को चुनौती दी, जिसमें उन्हें CCS (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इंकार किया गया था.
जानिए क्या है मामला?
17 फरवरी, 2020 में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी कार्यालय विज्ञापन को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ताओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे.
याचिकाकर्ताओं की क्या है मांग?
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की तरह ओपीएस के तहत कवर किया जाना चाहिए. वैसे ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी ये लाभ मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का भविष्य अधर में है. जहां सीएपीएफ कर्मियों बीते एक साल से वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत लाभ पाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.