Chandigarh Mayor Polls: सुप्रीम कोर्ट ने EC को लगाई फटकार, बताया- लोकतंत्र की हत्या
Chandigarh Mayor Polls: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए कहा- "क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है. यह लोकतंत्र की हत्या है.
Chandigarh Mayor Polls: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस डीवाई चद्रचूड़ की अगुवाई में तीन जजों ने केस को सुना. सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स को डिफेस्ड कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा, "क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है, हम हैरान हैं. इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?"
Chandigarh mayoral polls: Supreme Court slams Returning Officer who held the Chandigarh Mayor elections and says it is obvious that Returning Officer has defaced the ballot papers.
— ANI (@ANI) February 5, 2024
Supreme Court says, "Is this the way he conducts the elections? This is a mockery of democracy.…
मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी बैलेट पेपर्स को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए.
बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के तरफ रुख किया था. यह याचिका इंडिया यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.
हालांकि चुनाव जीतने वाले भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कैविएट दाखिल की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप की याचिका पर फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य पार्टी नेताओं के साथ, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया. चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों में छेड़छाड़ को लेकर 31 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी.
इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. भाजपा के मनोज सोनकर को मंगलवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया गया, जब उन्होंने मेयर चुनाव में 16 वोटों से जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस-आप उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले. आठ मत अवैध घोषित किये गये.