यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, इन धाराओं के तहत हो सकती है सजा!

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. दरअसल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला तय कर लिया है.

Dimple Kumari
Dimple Kumari

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. दरअसल दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न का मामला तय कर लिया है. बता दें कि  बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. ऐसे में कोर्ट ने अपने फैसले में यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है. 

बता दें कि महिला पहलवानों ने आरोप लागाया था कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. जिसके बाद इन आरोपों की जांच भी की गई थी. वहीं, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसके आधार पर अब दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने को लेकर 26 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित किया था. इस मामले में 7 मई को फैसला भी आने वाला था. लेकिन किसी कारण के वजह से पैसला नहीं आ पाया था. 

वहीं, अब कोर्ट ने कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है.
 

calender
10 May 2024, 06:11 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो