One Nation, One Election: चुनाव कराने के लिए तैयार है आयोग, एक राष्ट्र, एक चुनाव पर बोले मुख्य निर्वाचन आयुक्त

One Nation, One Election: देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर चर्चा काफी जोरो पर है. केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले वन नेशन, वन इलेक्शन के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था.

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One Nation, One Election: देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर चर्चा काफी जोरो पर है. केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर बुधवार (6 सितंबर) को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोजन करने के लिए तैयार है. 

आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयोग के अन्य शीर्ष अधिकारी बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों, प्रशासन और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तीन दिवसीय समीक्षा बैठक करने के लिए भोपाल के दौरे पर आए हुए हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा?

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर पूछे गये सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है. कुमार ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक पांच साल में चुनाव कराए जाएं. 

प्रावधान के अनुसार चुनाव आयोग पांच साल का समय समाप्त होने से छह महीने पहले आम चुनावों की घोषणा कर सकता है. विधानसभा चुनावों के लिए भी मानदंड समान हैं. उन्होंने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है.’’

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी. 

मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या कहा?

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजीव कुमार ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची पांच अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. नए पात्र मतदाताओं अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपना नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज कराएं और यदि उन्हें अपने डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए तुरंत आवेदन करें.  First Updated : Wednesday, 06 September 2023