'अपनी लड़ाई चुनें' सीजेआई चंद्रचूड़ ने जांच एजेंसियों को दी नसीहत, नए आपराधिक कानूनों की सराहना की

CJI DY Chandrachud: भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर अपना बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, जांच एजेंसियों को मामूली केसो में ज्यादा शामिल होने के बजाय, उन अपराधों पर ध्यान देना चाहिए जो देश की सुरक्षा और आर्थिक सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालते हैं.

JBT Desk
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CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के स्थापना दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र किया. मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी प्रमुख जांच एजेंसियों को उन महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं.

इस दौरान उन्होंने तलाशी और जब्ती की शक्तियों और व्यक्ति के गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. साथ ही केंद्र द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रशंसा भी की.

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जांच एजेंसियों को लेकर कही ये बात

“यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल अदालतों को सुव्यवस्थित करने के संदर्भ में, बल्कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सीबीआई और जांच एजेंसियों की दक्षता को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी. मुझे लगता है कि पर्यावरण में तेजी से बदलाव के बावजूद, हम पिछले कुछ वर्षों में शायद अपनी जांच एजेंसियों का प्रसार बहुत कम कर रहे हैं. हमारी प्रमुख जांच एजेंसियों को अपना ध्यान और प्रयास अपराध के उस वर्ग पर केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है.

नए आपराधिक कानूनों की सीजेआई चंद्रचूड़ ने की तारीफ

अपने संबोधन के दौरान डी वाई चंद्रचूड़ ने ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नए आपराधिक कानूनों की सराहना की. उन्होंने नए कानून का सराहना करते हुए इसे न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. सीजेआई ने कहा कि "संसद द्वारा अधिनियमित नए आपराधिक कानून वास्तविक अपराध, प्रक्रिया और साक्ष्य को शामिल करते हैं.

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02 April 2024, 06:55 AM IST

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