CAA: लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने की संभावना, गृह मंत्रालय के अधिकारी ने दी सूचना

CAA: लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अगले आम चुनाव की घोषणा से पहले लागू किए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा, "हम जल्द ही सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं. एक बार नियम जारी होने के बाद, कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है."

अधिकारी ने कहा, "नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था. आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा." .

2019 सीएए विरोध प्रदर्शन

सीएए दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि नागरिकों के एक वर्ग ने बिल में सताए गए मुस्लिम प्रवासियों को बाहर करने पर आपत्ति जताई थी. प्रदर्शनकारियों ने विधेयक को "भेदभावपूर्ण" और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर हमला बताया.

इस अधिनियम ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि सरकार इस धारणा के साथ काम कर रही है कि अगर मुसलमान किसी देश में बहुसंख्यक हैं तो उन्हें सताया नहीं जा सकता.

नियमों को अधिसूचित करने में देरी

सरकार को कुछ सीएए समर्थक नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अधिनियम के तहत नियमों की अधिसूचना में देरी पर सवाल उठाया, जो कई सताए हुए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वंचित कर रहा है. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विभिन्न चुनावों के दौरान इस मुद्दे का चुपचाप इस्तेमाल किया लेकिन नियमों पर सस्पेंस जारी रखा. पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से सीएए का मुद्दा उठाया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता है.

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02 January 2024, 10:22 PM IST

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