Congress Income Tax Notice: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक बार फिर कांग्रेस को नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस में पार्टी से 1700 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने की मांग की गई हैं. सूत्रों के मुताबिक डिपार्टमेंट का डिमांड नोटिस वर्ष 2017 -18 से लेकर 2020-21 के लिए हैं जिसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है. लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को ये नोटिस भेजकर उसकी परेशानी और बढ़ा दी है.
गौरतलब है कि, कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें जुर्माने की दोबारा जांच करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी और बाद में पार्टी को नोटिस भेज दिया.
गुरुवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की चार साल के लिए आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के आरंभ को चुनौती देने वाली पेटीशनों को खारिज कर दिया है. कांग्रेस को आयकर विभाग से ₹ 1,700 करोड़ का नोटिस मिला है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की आयकर नोटिसों को चुनौती देने वाली पेटीशन को खारिज करते हुए नए नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में आयकर वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है जिसमें दंड और ब्याज शामिल हैं.
कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ''हम लोगों को जो नोटिस आए हैं, 1993-94 तक, सीताराम केसरी के समय से नोटिस मिले हैं. हमसे सीताराम केसरी के समय से 53 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई है. कुल मिलाकर IT विभाग ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की है." इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पर 4600 करोड़ रुपये का जुर्माना है. आयकर विभाग को इस रकम के भुगतान के लिए मांग उठानी चाहिए.
आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके फंड को फ्रीज करने के बाद कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है. इस मामले में भी पार्टी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. ऐसे में कहा जा रहा है कि, पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद पार्टी ने भाजपा पर आर्थिक रूप से दबाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. First Updated : Friday, 29 March 2024