Congress MP: नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई
कांग्रेस विधायक और हरियाणा में हुई नूंह हिंसा में आरोपी मामन खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. खबरों की मानें तो कोर्ट ने विधायक मामन खान को जमानत दे दी है.
Congress MP: कांग्रेस विधायक और हरियाणा में हुई नूंह हिंसा में आरोपी मामन खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. खबरों की मानें तो कोर्ट ने विधायक मामन खान को जमानत दे दी है. हालांकि मामन खान जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल रिहा नहीं होंगे. कोर्ट की तरफ से उन्हें एफआईआर नंबर 149 और 150 में जमानत मिली है. उनके खिलाफ दो और मामले चल रहे हैं जिसके लिए उन्हें रिहा नहीं किया गया है.
बता दें कि मामन खान पर फिलहाल एफआईआर नंबर 137 और 148 में सुनवाई होना बाकी है, जोकि 3 अक्टूबर को होगी. अगर इन दोनों एफआईआर में सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत मिल जाती है तो मामन खान जेल से बाहर आ सकेंगे.
बता दें कि हरियाणा के नूंह में बृजमंडल शोभा यात्रा के दौरान भारी हिंसा का दौर देखने को मिला था. इस हिंसा की जद में हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों के कई जिले आए थे. इसी हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को भी गिरफ्तार किया गया था. मामन की गिरफ्तारी 15 अगस्त को हुई थी.
बताते चलें कि पिछले महीने खान को एक नोटिस जारी की गई जिसमें नूंह पुलिस ने उन्हें की जांच में शामिल होने के लिए नगीना पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा था. हालांकि वह नोटिस के बाद उपस्थित नहीं हुए.
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस नूंह हिंसा मामले में मामन खान को पहले भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं. उन्होने कहा था कि 31 जुलाई की घटना से पहले, खान को ‘‘28, 29 और 30 जुलाई को उन इलाकों में देखा गया था जहां हिंसा हुई थी.’’
बता दें कि मामन खाने ने इस मसले पर याचिका में कहा है कि वह 26 जुलाई से एक अगस्त तक गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे और उन जगहों पर नहीं गए जहां हिंसा हुई थी. कहा जा रहा है कि उन्होंने इस संबंध में याचिका में ‘‘सबूत’’ भी दिए हैं.
बताते चलें कि नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से पहले भी मामन खान ने विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था.