Soumya Viswanathan Murder Case: साल 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कोर्ट ने इस मामले के सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी ठहराया है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी और उस दौरान आरोपियों की सजा का ऐलान हो सकता है.
बता दें कि कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार दिया है. साथ ही अजय सेठी को आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी क़रार ठहराया है.
साल 2008 में हुई थी हत्या
सौम्या विश्वनाथन एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में काम करती थी, उनकी हत्या साल 2008 में हुई थी. उनका शव दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुआ था. काफी लंबे समय से इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. साकेत कोर्ट ने दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप तय किए गए थे.
क्या है यह मामला?
आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 की देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं. उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के आरोप में पांच लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, सभी आरोपी मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोपियों पर मकोका भी लगाया था.
कौन थी सौम्या विश्वनाथन?
सौम्या विश्वनाथन इंडिया टुडे में काम करने वाली एक टेलीविजन पत्रकार थीं, जिसे उस समय हेडलाइंस टुडे कहा जाता था. जिस समय उनकी हत्या हुई तब वह 25 वर्ष की थी. सौम्या विश्वनाथन केरल के रहने वाले विश्वनाथन और माधवी की इकलौती संतान थीं. First Updated : Wednesday, 18 October 2023