Salman Khurshid: कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
Salman Khurshid's Wife: यह मामला सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए दिए गए अनुदान के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय की है.
Arrest warrant Against Salman Khurshid's Wife: उत्तर प्रदेश के बरेली एमपी-एमएलए कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में अदालत ने यह कार्रवाई की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबकि, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी ने बुधवार को दो लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय की है.
विशेष लोक अभियोजक अचिंत्य द्विवेदी ने पीटीआई को बताया कि यह मामला 2009-10 का है. जब सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा कृत्रिम अंगों और उपकरणों के वितरण के लिए दिए गए अनुदान का गलत इस्तेमाल किया था.
स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था मामले का खुलासा
डॉ जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, जो सलमान खुर्शीद के दादा और भारत के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर है और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पंजीकृत है. ट्रस्ट पर ₹71 लाख के सरकारी अनुदान का दुरुपयोग करने का आरोप है. कथित दुरुपयोग 2012 में एक टेलीविजन समाचार चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सामने आया. चैनल ने दावा किया कि एनजीओ ने यह सरकारी अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर की मदद से फंड में हेरफेर किया था. द्विवेदी ने गुरुवार को कहा कि खामियों के आरोप मिलने के बाद सरकार ने मामले की जांच करायी.
पीटीआई के मुताबिक, यह पाया गया कि कार्यक्रम में नकली मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया था. इसके बाद 2017 में भोजीपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र
पहली सूचना रिपोर्ट में लुईस खुर्शीद और संगठन के सचिव मोहम्मद अतहर फारूकी का नाम शामिल है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. समाचार एजेंसी के मुताबिक, इसके बाद अदालत ने कई बार समन जारी किए, लेकिन आरोपी न तो पेश हुए और न ही उन्हें मामले में जमानत मिली.